राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC): हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित न किया होता, तो न्यायिक नियुक्तियाँ भिन्न होतीं।
o सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की व्याख्या करते हुए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका को प्राथमिकता दी।
o सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है।
o उच्च न्यायालय का कोलेजियम मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उस न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनता है।।