संसद में भाषा

हाल ही में लोकसभा में संसद में एक साथ व्याख्या वाली भाषाओं की सूची में संस्कृत को जोड़ने को लेकर अध्यक्ष और एक सांसद के बीच तीखी बहस देखी गई।

  • संसद में भाषा के बारे में: अनुच्छेद 120 के अनुसार, संसद में कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी।

o अपवाद: यदि कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तो अध्यक्ष या सभापति उसे मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते है।

  • ऐतिहासिक संदर्भ:

o मूल प्रस्ताव: संसद में आधिकारिक भाषाएँ हिंदी और अंग्रेजी होंगी, और जो इन दोनों में नहीं बोल सकते, उनके लिए अपवाद होगा।

o स्वीकृति: संविधान सभा ने इस संशोधन को स्वीकार कर 17 सितंबर 1949 को मसौदा अनुच्छेद 99 को अपनाया।

  • इसके बारे में: विधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है।

o आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में उपयोग के लिए अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान है।

o संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है।

आधिकारिक भाषा आयोग के बारे में: यह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत स्थापित किया गया था। 1955 में गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया गया था।