विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें कागज, कांच, धातु और स्वच्छता उत्पादों से बने पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) का प्रस्ताव दिया गया है।

  • EPR के बारे में: यह एक नीति है, जो उत्पादकों को अपने उत्पादों के पूरे जीवनचक्र में उनके पर्यावरणीय प्रभाव के लिए उत्तरदायी बनाती है, मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में।
  • ऐतिहासिक संदर्भ: पहले कागज, कांच और धातु के अपशिष्ट का प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत किया जाता था।

o नई EPR दिशानिर्देशों में PIBOs (उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक) को उनकी पैकेजिंग अपशिष्ट को एकत्र करने और पुनर्चक्रण करने की जिम्मेदारी दी गई है।

o इसका उद्देश्य लैंडफिल के बोझ को कम करना और संसाधन उपयोग में परिपत्रता को बढ़ावा देना है।

  • विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) की सुधार संबंधीअनुशंसाएँ: घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता के साथ EPR लक्ष्यों को संरेखित करना → लेखन और मुद्रण कागज को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार करना → 2028 तक 95% महत्वाकांक्षी पुनर्प्राप्ति लक्ष्य सुनिश्चित करना → कच्चे माल के लिए गुणवत्ता मानक विकसित करना → अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों को औपचारिक प्रणाली में एकीकृत करना
  • भारत में EPR के तहत लागू क्षेत्र: ई-अपशिष्ट, प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरियाँ, टायर और इस्तेमाल किया हुआ तेल।