1.मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू-भारतीय राष्ट्रपति ने हाल ही में राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की।
oयह भारतीय संविधान में उल्लिखित तीन आपातकालों में से एक है।
oराजनीतिक अस्थिरता, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने या विधानसभा में अस्थिरता के कारण यह कानून लागू किया जाता है।
oप्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, जिसे हर 6 महीने बाद बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक।
oराष्ट्रपति इसे किसी भी समय बिना संसदीय स्वीकृति के समाप्त कर सकते हैं।