मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

1.मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू-भारतीय राष्ट्रपति ने हाल ही में राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की।

  • राष्ट्रपति शासन के बारे में: अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल (State Emergency) लागू किया जाता है जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। इससे केंद्र सरकार को राज्य की प्रशासनिक बागडोर संभालने की अनुमति मिलती है।

oयह भारतीय संविधान में उल्लिखित तीन आपातकालों में से एक है।

oराजनीतिक अस्थिरता, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने या विधानसभा में अस्थिरता के कारण यह कानून लागू किया जाता है।

  • संवैधानिक प्रावधान: संघ को राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करनी चाहिए (अनुच्छेद 355) । →  यदि कोई राज्य अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ निभाने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति राज्य के कार्यों को संभाल सकते हैं (अनुच्छेद 356) । →  राष्ट्रपति को राज्य के लिए अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है (अनुच्छेद 357)। →   यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति राज्य का नियंत्रण ले सकते हैं (अनुच्छेद 365)
  • संसदीय अनुमोदन एवं अवधि: अनुच्छेद 356(3) के अनुसार, उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह निष्क्रिय हो जाएगा।

oप्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू किया जाता है, जिसे हर 6 महीने बाद बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक।

oराष्ट्रपति इसे किसी भी समय बिना संसदीय स्वीकृति के समाप्त कर सकते हैं।

  • राष्ट्रपति शासन पर सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) और रामेश्वर प्रसाद मामला (2006) ।
  • महत्वपूर्ण आयोगों की सिफारिशें: सरकारिया आयोग और पंची आयोग।