मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति

पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया । जो कि "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत आता है।

  • अधिनियम, 2023 के बारे में:अधिनियम ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए एक संरचित चयन प्रक्रिया स्थापित की।

o कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों की सूची बनाती है।

o प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (LOP) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वाली एक चयन समिति अंतिम चयन करती है।

o राष्ट्रपति समिति की सिफारिश के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति करता है।

  • 2023 अधिनियम के तहत पात्रता और कार्यकाल: उम्मीदवारों को भारत सरकार के सचिव स्तर के सेवारत या पूर्व अधिकारी होना चाहिए।

o निष्ठा, चुनाव प्रबंधन अनुभव और प्रशासनिक विशेषज्ञता होनी चाहिए।

o CEC एवं EC पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं।

o यदि कोई चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है, तो उसका कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।