पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया । जो कि "मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत आता है।
o कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति पांच उम्मीदवारों की सूची बनाती है।
o प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (LOP) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वाली एक चयन समिति अंतिम चयन करती है।
o राष्ट्रपति समिति की सिफारिश के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति करता है।
o निष्ठा, चुनाव प्रबंधन अनुभव और प्रशासनिक विशेषज्ञता होनी चाहिए।
o CEC एवं EC पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं।
o यदि कोई चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है, तो उसका कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।