5.भारतीय बार काउंसिल: हाल ही में, केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव रखा।
oभारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल इसके पदेन सदस्य होते हैं। अन्य 16 सदस्य देश के 16 राज्य बार काउंसिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
oसदस्य पाँच वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो वर्षों की अवधि के लिए भारतीय बार काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते हैं।
oबार काउंसिल में कई समितियां होती हैं, जैसे – कानूनी शिक्षा समिति, अनुशासन समिति, कार्यकारी समिति, विधिक सहायता समिति, अधिवक्ता कल्याण निधि समिति, नियम समिति और अन्य समितियां, जो समय-समय पर विशिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए बनाई जाती हैं।