प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCB) के संशोधन को मंजूरी दी है।
LHDCP के बारे में: यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है।
उद्देश्य: खुरपका-मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR), क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF), लम्पी स्किन डिजीज आदि जैसी बीमारियों के कारण पशुधन उत्पादकता में होने वाले नुकसान को कम करना।
योजना के घटक: राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), LH&DC, जिसमें तीन उप-घटक शामिल हैं: गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP) → पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण → मोबाइल वेटरनरी यूनिट (ESVHD-MVU) → राज्यों को पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता (ASCAD)
पशु औषधि (नया घटक): PM-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से किफायती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाएं प्रदान करता है।
पात्रता मानदंड: लाभार्थी वैध किसान या पशुपालक होना चाहिए। → पशु स्वामित्व का वैध दस्तावेज अनिवार्य है। →पशुधन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।