5.जैव-सुरक्षा क्षेत्र (Biosecurity Zones): आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में चार क्षेत्रों को जैव-सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है, जहां एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के मामलों की पहचान के कारण प्रतिबंध लगाए गए हैं।
oरेड जोन (0-1 किमी की परिधि): लोगों और पक्षियों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध, फार्मों के बीच किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक।
oनिगरानी क्षेत्र (1-10 किमी की परिधि): सरकार इस क्षेत्र की निगरानी करती है, लेकिन आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
o10 किमी से आगे: चिकन और अंडे की बिक्री और खपत पर कोई प्रतिबंध नहीं।